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बारां में फर्जी पट्टों के प्रकरण में दोषी पाए जाने पर सम्बंधित के विरुद्ध विधिनुसार कार्रवाई की जाएगी - स्वायत्त शासन राज्यमंत्री

जयपुर। स्वायत्त शासन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि नगर परिषद बारां द्वारा जारी किये गए फर्जी पट्टों के प्रकरणों की जाँच प्रक्रियाधीन है। जांच में दोषी पाए जाने पर सम्बंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध विधिनुसार कार्रवाई की जाएगी। 

स्वायत्त शासन राज्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नगर परिषद बारां में वर्ष 2021 से 2024 तक विभिन्न श्रेणी में कुल 1 हजार 448 पट्टे जारी किये गये। इस अवधि में जारी 166.66 वर्ग गज के 4 फर्जी पट्टों का तथ्य संज्ञान में आने पर नगर परिषद् द्वारा कार्यवाही की गई एवं इन पट्टों को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 ख के तहत बोर्ड को प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए निरस्त कर दिया गया। 

उन्होंने बताया कि इन पट्टों को निरस्त करने के सम्बन्ध में आमजन के सूचनार्थ 10 नवम्बर, 2022 को एक दैनिक समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित करवा दी गई थी। आम नागरिकों द्वारा इन फर्जी पट्टों के विरूद्ध 2 प्रकरण दर्ज करवाये गये। जिन पर राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।  

इससे पहले विधायक श्री कंवरलाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में स्वायत्त शासन राज्यमंत्री ने बताया कि नगर परिषद बारां में वर्ष 2021 से 2024 तक जारी कुल 1448 पट्टों में से स्टेट ग्रांट के कुल 82 पट्टे, 69-ए के 829 पट्टे, कच्ची बस्ती के 90 पट्टे एवं राजकीय भूमि नियमन के 447 पट्टे जारी किये गए।  

उन्होंने बताया कि दर्ज 2 प्रकरणों में से प्रकरण संख्या 509/2024 में क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग कोटा से जांच करवाई गई और जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन अधिकारी /कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार दूसरे प्रकरण संख्या 12/2025 में जिला कलेक्टर, बारां से जांच करवाई जा रही है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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